दिल्ली में है।
1952 के अंतर्गत इस संगठन की स्थापना हुई। संगठन के प्रबंधकों में केंद्रीय न्यासी मण्डल, भारत सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि, नियोक्ता और कर्मचारी शामिल होतें हैं। इसके अध्यक्षता भारत के केंद्रीय श्रम मंत्री करतें हैं। संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मंत्रालय के स्थायी सचिव के माध्यम से केंद्रीय श्रम मंत्री से जुड़े होतें हैं। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952, भारतीय संसद के द्वारा पारित हुआ और 15 मार्च, 1952 से प्रभाव में आया।