हाल ही में, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने ऐसे व्यवसाय जिनका मासिक टर्नओवर 50 लाख रुपए से अधिक है, के लिये कुल वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) देयता के कम-से-कम 1% का भुगतान नकद में करना अनिवार्य बना दिया है। गुड्स एंड सर्विसिज़ टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर ( GST, Goods and Services Tax) भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात् सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया है। इससे केन्द्र एवम् विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न दरों पर लगाए जा रहे विभिन्न करों को हटाकर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्‍यक्ष कर प्रणाली लागू की जाएगी जिससे भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने में मदद मिलेगी। भारतीय संविधान में इस कर व्यवस्था को लागू करने के लिए संशोधन किया गया है।
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