सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' (पक्षी) की संख्या में आ रही गिरावट के मामले में राजस्थान और गुजरात में कम वोल्टेज वाली ट्रांसमिशन लाइनों को भूमिगत करने के उद्देश्य से सुझाव दिए।
इस पक्षी को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची-1 में तथा अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है।