उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 भारत में 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 लागू हो गया है।इसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को बदल दिया है। इस नए अधिनियम की शुरुआत के उपकरणों को न केवल पारंपरिक व्यापारियों से बल्कि नए ई-कॉमर्स फ्लोर्स /मंचों से भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए। यह नया अधिनियम उपभोक्ताओं को सशक्त बनायेगा और इसके विभिन्न नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा।