सामान्य अंग्रेजी में सरकारी आदेश जारी करने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में कानून सरकारी आदेश अधिसूचना आदि को सामान्य अंग्रेजी में प्रकाशित करने की मांग की गई है, ताकि आम लोग समझ सके। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना व जस्टिस वी रामासुब्रह्मण्यम की पीठ ने डॉक्टर सुभाष विजयन की याचिका पर कानून मंत्रालय व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। याचिका में कहा गया कि फिलहाल कानून सरकारी आदेश आदि सूचनाएं आदि में जिस अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, वह आम लोगों के समझ से परे है। जब यें बातें आम आदमी की समझ से परे हो तो न्याय तक उसकी पहुंच के सपना को कैसे साकार किया जा सकता है।

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