सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्ट टैग 1 जनवरी, 2021 से अनिवार्य कर दिया गया है। 'सड़क एवं परिवहन मंत्रालय' ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। यह नियम पुराने वाहनों के लिए अनिवार्य होगा। इस काम में तेजी लाने के लिए नए नियम के तहत थर्ड पार्टी बीमा लेने के लिए अब फास्टैग का ब्यावरा भरना जरूरी कर दिया है। यह नियम एक अप्रैल 2021 से लागू हो सकता है। सरकार का मकसद टोल प्लाजा को पूरी तरह से डिजिटल करना है। डिजिटल टोल होने के कारण राजस्व में नुकसान नहीं होगा तथा साथ ही बहुत बड़ी मात्रा में ईंधन की बचत होगी। इसीलिए सरकार ने 3 साल पहले 2017 में ही सभी नए चार पहिया वाहनों के लिए फास्ट एक जरूरी कर दिया था। बाद में 1 अक्टूबर, 2019 को नया नियम लागू किया गया जिसके तहत नेशनल परमिट के लिए फास्ट ट्रैक का लगा होना जरूरी है।

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