• केंद्र सरकार ने समवर्ती सूची (सूची III) की प्रविष्टि 33 के आधार पर कृषि से संबंधित विषय पर कानून बनाया था। राज्य सूची की (सूची II) प्रविष्टि 26 और 27 को समवर्ती सूची (सूची III) की प्रविष्टि 33 के प्रावधानों के अधीन सूचीबद्ध की गई है।
  • समवर्ती सूची की प्रविष्टि -33 जहाँ एक ओर कृषि विषयों पर राज्यों की शक्ति को सीमित करती है वहीं दूसरी ओर केंद्र को यह अधिकार देते हुए शक्तिमय बनाता है कि वह कृषि उत्पादन, कृषि-व्यापार, खाद्यान वितरण और कृषि उत्पाद संबंधी मामलों पर विधि बनाये। हो सकता है।
  • केंद्र सरकार, समय-समय पर राज्य सरकारों को ऐसे निर्देश दे सकती है, जिसे वह इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से अमल में लाने के लिए आवश्यक समझती है, राज्यों को इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। 
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